अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर थोड़ी देर बाद फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उनका पक्ष रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल के पक्ष में अब तक 3 रिलीज ऑर्डर हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी मौजूद हैं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह भी कोर्ट में मौजूद हैं।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये इंसोरेंस गिरफ्तारी है। सीबीआई के पास अरविंद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई को ये लगा कि ED के मामले में अरविंद जेल से बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसे इंसोरेंस गिरफ्तारी कह रहा हूं।
सिंघवी ने कहा कि आज मैं सीबीआई के मामले में जमानत की मांग कर रहा हूं। जबकि ये PMLA का भी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश ये बताते हैं कि अरविंद को रिहा होना चाहिए। अरविंद रिहा होने के हकदार हैं। अरविंद के देश छोड़ कर जाने का खतरा नहीं है।
सिंघवी ने कहा कि दो साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला। लेकिन वो गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक मुझसे पूछताछ हुई थी।
सिंघवी ने कहा कि 21 मार्च 2024 से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कभी नहीं बुलाया। उसके बाद मुझे ED ने गिरफ़्तार किया। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई ने एक साल तक कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मैं 2 जून को वापस तिहाड़ जेल गया। इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की, उसका कोई आधार नहीं है। ED मामले में मुझे निचली अदालत ने जमानत दी। उस समय मुझे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया था। 26 जून को सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई।
सिंघवी ने कहा कि हालांकि ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दी। लेकिन इस इंसोरेंस अरेस्ट की वजह से बाहर नहीं आ पाया। ये किसी भी तरह से केजरीवाल को जेल में रखना चाहते हैं। 2 साल के बाद अचानक अरविंद को गिरफ्तारी हो जाती है। सीबीआई ये नहीं बता पाई कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई। तारीखें इस बात का बयान देती हैं कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल इंसोरेंस अरेस्ट था। सीबीआई ने जून तक मुझसे पूछताछ करने के बारे में नहीं सोचा और अचानक गिरफ्तार कर लिया। चाहे किसी भी तरह से, CBI चाहती है कि केजरीवाल जेल में ही रहें। इस मामले में कानून के नियमों का उलंघन हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उन्हें जमानत न मिले। ED के मामले में निचली अदालत ने मुझे नियमित जमानत दी थी। कुछ दिनों से इमरान खान लगातार बरी हो रहे थे, लेकिन बार-बार अलग-अलग मामले में उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन ये हमारे देश में नहीं हो सकता।
